Sarkari Yojana How to make Ration Card: राशन कार्ड भारत सरकार का जारी किया एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड की मदद से कम दाम में राशन की दुकानों से आटा और चावल मिलता है। राशन कार्ड के साथ-साथ 'फेयर प्राइस' या राशन दुकानों से जरूरी वस्तुओं को खरीदने में मदद मिलती है। हर एक राज्य सरकार अलग-अलग तरीकों और पोर्टल्स के माध्यम से राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सुविधा देता है। यहां आपको बता रहे हैं कि कैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई और फिर स्टेटस चेक कर सकते हैं
राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका
राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए नागरिकों को सरकार की तरफ से तय फॉर्म भरना होता है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाता है। दिल्ली के आवेदक nfs.delhi.gov.in और महाराष्ट्र के आवेदक mahafood.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट और एक न्यूनतम चार्ज जमा करना होता है। इसके बाद एप्लिकेशन वैरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। आप अपने एप्लिकेशन के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।
एप्लिकेशन के स्टेटस को कैसे करें चेक?
राशन कार्ड एप्लिकेशन की स्थिति चेक करने के लिए नागरिक nfsa.gov.in पोर्टल पर जाकर नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
सबसे पहले nfsa.gov.in वेबसाइट पर Citizen Corner सेक्शन में जाएं।
Know Your Ration Card Status के ऑप्शन को चुनें।
आवश्यक जनकारी जैसे राशन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें।
Get RC Details पर क्लिक करें।
स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।
इसके अलावा राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग या पीडीएस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी एप्लिकेशन के स्टेटस को देख सकते हैं। वहां आधार नंबर और अन्य जानकारी डालें और आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही स्टेटस को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
राशन कार्ड में देरी के कारण
राशन कार्ड बनने या आने में देरी के कई कारण हो सकते हैं।
आवेदन में नाम या पता संबंधित गलती।
एप्लिकेशन की अधिक संख्या।
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे एप्लिकेशन फॉर्म भरते समय सही जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें ताकि प्रोसेस में देरी न हो सके।