SEBI News: अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ब्रोकर्स और दूसरे MIIs के करार को लेकर आई SEBI की सफाई

सेबी ने आज आई अपनी सफाई में कहा है कि “another person” में सिर्फ एजुकेशन में लगे लोग शामिल नहीं है। बशर्ते ऐसे लोग शेयर पर कॉल या रिटर्न का वादा ना करते हों

अपडेटेड Jan 30, 2025 पर 1:00 PM
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पिछले साल 29 अगस्त को SEBI ने सर्कुलर जारी किया था। इसमें किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ करार पर रोक लगाई गई थी

SEBI News: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ब्रोकर्स और दूसरे MIIs के करार को लेकर अपनी सफाई जारी की है। क्या है पूरा मामला ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आशीष वर्मा ने कहा कि अनरजिस्टर्ड लोगों के ब्रोकर्स से करार पर सेबी की सफाई आई है। पिछले साल 29 अगस्त को SEBI ने सर्कुलर जारी किया था। इसमें किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ करार पर रोक लगाई गई थी। सेबी ने आज इस सर्कुलर में दिए गए “another person” को लेकर सफाई दी है।

क्या है SEBI की सफाई?

सेबी ने आज आई अपनी सफाई में कहा है कि “another person” में अब इंवेस्टर्स के एजुकेशन में लगे लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ऐसे लोगों को शेयर पर कॉल या रिटर्न का वादा नहीं करना चाहिए। सेबी ने करार कर सकने वाले व्यक्तियों को लेकर विस्तार से गाइडलाइंस जारी की है।


ऐसे में अगर आप सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने के काम में लगे हुए हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ करार कर सकते हैं। ये बातें सेबी के पिछले सर्कुलर में स्पष्ट नहीं की गई थी। जिसकी वजह सब ये मान कर चल रहे थे कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो किसी भी ब्रोकर के साथ करार नहीं कर सकते और सोशल मीडिया गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते।

लेकिन आज आई सेबी की सफाई से साफ हो गया है कि अगर आप को शेयर कॉल नहीं देते, गारंटीड रिटर्न का वायदा नहीं करते और सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने का काम करते हैं तो आप चाहें तो ब्रोकर के साथ या ब्रोकर चाहे तो आपके साथ करार कर सकते हैं।

फिनफ्लुएंसर्स पर बेहद सख्त रुख

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने फिनफ्लुएंसर्स पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अब वे मार्केट एडुकेटर्स का मुखौटा ओढ़कर ब्रोकर्स के साथ करार नहीं पराएंगे। SEBI की इस सफाई में फिनफ्लुएंसर्स पर गाज गिरी है। अब फिनफ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स का मुखौटा नहीं पहन पाएंगे। SEBI ने पिछले साल के सर्कुलर पर सफाई जारी करते हुए कहा है कि मार्केट एजुकेटर्स मार्केट के लाइव प्राइस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मार्केट एजुकेटर्स को तीन महीने पुराने भाव का इस्तेमाल करना होगा। नए सर्कुलर से कई फिनफ्लुएंसर्स पर बड़ी गाज गिरी। स्टॉक मार्केट एजुकेटर्स के नाम पर अब ये धंधा नहीं चला पाएंगे।

सेबी की इस सफाई पर मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने कहा कि ये सेबी द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। आम तौर पर लोग कॉल देते हैं। इसके निवेशकों के अपने ज्ञान में कोई इजाफा नहीं होता। सेबी के इस कदम से इन्वेस्टर एजूकेशन को बढ़ावा मिलेगा।

 

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