SEBI ने 2 फरवरी को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें किसी इनवेस्टर का देहांत होने पर उसके परिवार के सदस्य के नाम उसके फाइनेंशिल एसेट्स के ट्रांसफर के प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की गई है। सेबी ने इसमें डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए अभी मौजूद नॉमिनेशन की सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के लागू होने के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर पर लोगों से 8 मार्च तक राय मांगी है।