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SEBI ने नॉमिनेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया

सेबी ने अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन करने के नियम को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। अभी इनवेस्टर के लिए नॉमिनेशन करना अनिवार्य है या उसे बताना जरूरी है कि वह नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है। ज्वाइंट डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के निवेशकों के लिए यह जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 05, 2024 पर 5:26 PM
SEBI ने नॉमिनेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया
अभी के नियम के मुताबिक, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अधिकतम तीन नॉमिनी बनाए जा सकते हैं।

SEBI ने 2 फरवरी को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें किसी इनवेस्टर का देहांत होने पर उसके परिवार के सदस्य के नाम उसके फाइनेंशिल एसेट्स के ट्रांसफर के प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की गई है। सेबी ने इसमें डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए अभी मौजूद नॉमिनेशन की सुविधा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के लागू होने के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर पर लोगों से 8 मार्च तक राय मांगी है।

सेबी कई बार नॉमिनेशन करने की समयसीमा बढ़ा चुका है

सेबी ने अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन करने के नियम को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। अभी इनवेस्टर के लिए नॉमिनेशन करना अनिवार्य है या उसे बताना जरूरी है कि वह नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है। ज्वाइंट डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के निवेशकों के लिए यह जरूरी है। कई इनवेस्टर्स ने नॉमिनेशन नहीं किया है। ऐसे निवेशकों के लिए सेबी कई बार नॉमिनेशन की समयसीमा बढ़ा चुका है।

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