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बाप-दादा की जमीन बेचने पर कितना लगेगा टैक्स? जानिये नियम

Inherited Property Sale: बाप-दादा से विरासत में मिली जमीन बेचते समय टैक्स और पैसों के सही इस्तेमाल को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। अगर कोई बुजुर्ग अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर पैसा लेना चाहते हैं, तो उन्हें यह समझना जरूरी है कि टैक्स कैसे लगेगा

Edited By: Sheetalअपडेटेड Apr 14, 2026 पर 2:30 PM
बाप-दादा की जमीन बेचने पर कितना लगेगा टैक्स? जानिये नियम
बाप-दादा से विरासत में मिली जमीन बेचते समय टैक्स और पैसों के सही इस्तेमाल को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं।

Inherited Property Sale: बाप-दादा से विरासत में मिली जमीन बेचते समय टैक्स और पैसों के सही इस्तेमाल को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर पैसा लेना चाहते हैं, तो उन्हें यह समझना जरूरी है कि टैक्स कैसे लगेगा। साथ ही पैसा कहां रखें या इन्वेस्ट करें और बच्चों में कैसे बांटा जाए। ताकि, टैक्स से बचा जा सके।

कैसे लगेगा टैक्स?

अगर जमीन विरासत में मिली है, तो टैक्स निकालते समय उस कीमत को आधार माना जाता है, जिस पर पहले मालिक ने जमीन खरीदी थी। यानी, जमीन का पहला खरीददार परिवार में कौन था। अगर यह प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई थी, तो उस समय की मार्केट वैल्यू को भी आधार बनाया जा सकता है।

जमीन बेचने पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाएगा। इस पर 12.5% टैक्स देना होता है। अगर इंडेक्सेशन का फायदा लिया जाए, तो 20% टैक्स के साथ टैक्स कम किया जा सकता है।

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