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Property: 94 लाख में बेची प्रॉपर्टी, तब भी हुआ 21 लाख का नुकसान, होमबायर की एक गलती ने सेलर का अटका दिया पैसा

Property: Property: एक व्यक्ति ने 94 लाख रुपये में प्रॉपर्टी बेची, लेकिन खरीदार की एक गलती ने करीब 21 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा दिया। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि खरीददार सब ठीक करेगा, तो सावधान हो जाइए

Edited By: Sheetalअपडेटेड Apr 13, 2026 पर 1:25 PM
Property: 94 लाख में बेची प्रॉपर्टी, तब भी हुआ 21 लाख का नुकसान, होमबायर की एक गलती ने सेलर का अटका दिया पैसा
Property: एक व्यक्ति ने 94 लाख रुपये में प्रॉपर्टी बेची, लेकिन खरीदार की एक गलती ने करीब 21 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा दिया।

Property: एक व्यक्ति ने 94 लाख रुपये में प्रॉपर्टी बेची, लेकिन खरीदार की एक गलती ने करीब 21 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा दिया। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि होम बायर सही तरीके से डॉक्यूमेंट और टैक्स से जुडे काम करेगा, तो सावधान हो जाइए। खरीदार की एक छोटी-सी गलती आपको लाखों रुपये के टैक्स क्रेडिट का नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां करीब 21 लाख रुपये का TDS फंस गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि टैक्स गलत साल में जमा किया गया।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला एक NRI यानी नॉन-रेजिडेंट व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने FY 2021-22 में अपनी प्रॉपर्टी बेची और उससे जुड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को सही तरीके से AY 2022-23 में अपनी ITR में दिखाया। प्रॉपर्टी सेल के दौरान खरीदार ने करीब 20.99 लाख रुपये TDS काटा भी।

लेकिन गलती यहां हुई खरीदार ने यह TDS सही साल में जमा नहीं किया। उसे FY 2021-22 में जमा करना था, लेकिन उसने FY 2022-23 में जमा किया। इससे यह TDS अगले साल यानी AY 2023-24 के Form 26AS में दिखने लगा।

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