1 अप्रैल से होटल में ठहरकर वहां खानापीना महंगा हो सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि एक वित्त वर्ष में किसी भी समय कमरे का किराया 7,500 रुपये रोज से अधिक वसूलने वाले होटल को अगले वित्त वर्ष के लिए ‘स्पेसिफिाइड परिसर’ माना जाएगा। ऐसे परिसरों के अंदर दी जाने वाली रेस्टोरेंट सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 1 अप्रैल, 2025 से, ऐसे रेस्टोरेंट, जो होटलों के अंदर चलते हैं, उनकी टैक्सेबिलिटी ट्रांजेक्शनल वैल्यू या सप्लाई की वैल्यू पर बेस्ड होगी।