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अटल पेंशन योजना में प्रीमैच्योर एग्जिट के सख्त नियम, जानें वैध कारण और रिफंड प्रक्रिया

अटल पेंशन योजना (APY) से सदस्य 60 वर्ष की आयु से पहले केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी या मृत्यु की स्थिति में ही योजना से प्रीमैच्योर निकासी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सदस्य को उनके योगदान और ब्याज की राशि लौटाई जाती है, जबकि सरकार का योगदान वापस नहीं मिलता।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 22, 2025 पर 8:17 PM
अटल पेंशन योजना में प्रीमैच्योर एग्जिट के सख्त नियम, जानें वैध कारण और रिफंड प्रक्रिया

अटल पेंशन योजना (APY) सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो खासतौर पर अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को प्रोत्साहित करती है ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकें। योजना के तहत सदस्य नियमित भुगतान करते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सदस्य योजना से पूर्व भी बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए कुछ सख्त नियम हैं।

योजना से 60 वर्ष से पहले निकासी के विकल्प

60 वर्ष से पहले योजना से निकासी केवल गंभीर बीमारी, मृत्यु या अन्य विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही मुमकिन है। सदस्यों को पूरी पेंशन मिलने के बजाय, केवल उनके खुद के योगदान और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान किया जाता है। सरकार की ओर से दिया गया योगदान इस स्थिति में वापस नहीं मिलता है।

मृत्यु के समय का प्रावधान

अगर सदस्य की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो उनकी पेंशन राशि व योगदान उनके जीवनसाथी या नामांकित प्राप्तकर्ता को मिलती है। जीवनसाथी या नामांकित व्यक्ति योजना को जारी रख सकता है या इससे निकासी कर सकता है।

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