Get App

Income Tax Benefits on Home Loan: होम लोन पर आप इनकम टैक्स में सालाना कितना डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं?

जब आप पेमेंट करते हैं तो इसके दो हिस्से होते हैं। पहला है प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहा जाता है। दूसरा है होम लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट। आपकी EMI में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। टैक्स बेनेफिट आपको प्रिंसिपल के साथ ही इंटरेस्ट पर भी मिलता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 03, 2022 पर 12:32 PM
Income Tax Benefits on Home Loan: होम लोन पर आप इनकम टैक्स में सालाना कितना डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं?
Home Loan लेने का एक बड़ा फायदा उस पर मिलने वाला इनकम टैक्स डिडक्शन (Income Tax Deduction) है।

Income Tax Benefits on Home Loan: Home Loan लेने का एक बड़ा फायदा उस पर मिलने वाला इनकम टैक्स डिडक्शन (Income Tax Deduction) है। जब आप EMI के जरिए लोन का पेमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनेफिट (Tax Benefit) मिलता है। होम लोन पर इनकम टैक्स का फायदा किस तरह मिलता है, क्या सिर्फ होम लोन के इंटरेस्ट पार्ट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, क्या इंटरेस्ट पर भी टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पर मिलता है इनकम टैक्स डिडक्श

सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि होम लोन का जब आप पेमेंट करते हैं तो इसके दो हिस्से होते हैं। पहला है प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहा जाता है। दूसरा है होम लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट। आपकी EMI में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। टैक्स बेनेफिट आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर मिलता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें