इंडिया में मातापिता से बच्चों को गोल्ड ज्वेलरी मिलना आम बात है। सवाल है कि क्या यह ज्वेलरी टैक्स के दायरे में आती है? इनकम टैक्स का नियम कहता है कि अगर विरासत में किसी को गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। इतना तो ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन, यह कम लोन जानते है कि अगर आपको मातापिता या किसी करीब रिश्तेदार से गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि बाद में इसे बेचने या डिक्लेयर करने पर आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि आपके पास यह ज्वेलरी कहां से आई है।