Tax Saving FD: ज्यादातर कंपनियां टैक्स बचाने के लिए कर्मचारियों को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए कह रही है। अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं किया है तो आप 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर सकते हैं। पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी लोअर मीडियम टैक्स ब्रैकेट क्लास लोगों के काम आ सकती है। पांच साल की एफडी पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।
