अगर आप सोचते हैं कि टैक्स बचाने (Tax Savings) के लिए इनवेस्टमेंट करना जरूरी है तो ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के ऐसे कई सेक्शंस हैं, जो डिडक्शंस की इजाजत देते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। हालांकि, ज्यादातर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का इस्तेमाल टैक्स-सेविंग्स के लिए करते हैं। इसके तहत करीब एक दर्जन ऐसे ऑप्शन हैं, जिनमें निवेश कर टैक्स-सेविंग्स की जा सकती है। इनमें PPF, NPS, ELSS, Life Insurance Policies आदि आते हैं। लेकिन, हम आपको टैक्स बचाने के ऐसे रास्तों के बारे में बता रहे हैं, जिनका फायदा उठाने के लिए किसी तरह के इनवेस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
