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ITR Filing: क्या सीनियर सिटीजंस को रिटर्न फाइल करने से छूट मिलती है?

ITR for Senior Citizens: पिछले साल फरवरी में पेश बजट में 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट देने का ऐलान हुआ था। इस नियम का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 21, 2022 पर 12:39 PM
ITR Filing: क्या सीनियर सिटीजंस को रिटर्न फाइल करने से छूट मिलती है?
सरकार ने सीनियर सिटीजंस को ITR फाइलिंग से छूट देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में सेक्शन 194P जोड़ा था।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में दो हफ्ते से कम समय बचा है। नौकरी से सैलरी या पेंशन पाने वाले लोगों के लिए 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर टैक्स देना होगा। सरकार सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मामले में रियायत देती है। आइए जानते हैं सिनीयर सिटीजंस के लिए ITR फाइलिंग के क्या नियम हैं।

75 साल और इससे ऊपर के सीनियर सिटीजंस (ITR Rules for Senior Citizens) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। 75 साल और इससे कम उम्र के सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। उनके लिए भी इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है।

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