Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में दो हफ्ते से कम समय बचा है। नौकरी से सैलरी या पेंशन पाने वाले लोगों के लिए 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर टैक्स देना होगा। सरकार सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मामले में रियायत देती है। आइए जानते हैं सिनीयर सिटीजंस के लिए ITR फाइलिंग के क्या नियम हैं।
