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सेविंग अकाउंट में ज्यादा हैं पैसे तो लगेगा टैक्स, जानिए क्या है पूरा नियम

सेविंग अकाउंट में सिर्फ जरूरत के पैसे ही होने चाहिए। अगर ज्यादा हैं तो उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2022 पर 4:32 PM
सेविंग अकाउंट में ज्यादा हैं पैसे तो लगेगा टैक्स, जानिए क्या है पूरा नियम
ज्यादातर बैंकों के सेविंग्स बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स 3 से 4 फीसदी के बीच हैं।

बैंक सेविंग्स अकाउंट (Bank Savings Accounts) लोगों के लिए अपना पैसा रखना का फर्स्ट चॉइस है। इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है। साथ ही इंटरेस्ट भी मिलता है। कई लोगों के एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट होते हैं। हालांकि, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होता।

सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। लेकिन, इसके लिए इंटरेस्ट अमाउंट की सीमा तय है। सेक्शन 80TTA के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 10,000 रुपये के इंटरेस्ट को टैक्स से छूट हासिल है। इससे ज्यादा के इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। इसे अन्य स्रोत से आय माना जाता है।

सेविंग्स अकाउंट से मिले इंटरेस्ट को आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है। फिर, आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंकों के सेविंग्स अकाउंट पर भी 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट को टैक्स से छूट हासिल है।

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