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क्या 15सीए और 15सीबी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है अनिवार्य?

फॉर्म 15सीए के लिए ईवीसी कोड के जरिए ई-वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। यह आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजकर जेनरेट होता है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 06, 2022 पर 4:13 PM
क्या 15सीए और 15सीबी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है अनिवार्य?
एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी अपने विदेशी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे फॉर्म 15सीए और 15सीबी फाइल करना जरूरी है

अगर किसी एनआरआई ने भारत में प्रॉपर्टी बेची है और वह पैसा अपने विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे फॉर्म 15सीए और 15सीबी फाइल करना होता है। हालांकि, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि यह फॉर्म मैनुअली जमा करना होगा या इलेक्ट्रॉनिकली? हम यहां इसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

देश का मोबाइल नंबर नहीं होने से समस्या

दरअसल, एनआरआई के लिए देश में बेची गई प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की गणना की जाती है और इसी क्रम में आईटी ऑफिस द्वारा रिफंड किया जाता है। फिर इससे मिली धनराशि को विदेश भेजने के लिए फॉर्म 15सीए और 15सीबी फॉर्म जमा करना होता है। फॉर्म 15सीए के लिए ईवीसी कोड के जरिए ई-वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। यह आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजकर जेनरेट होता है। ओटीपी को आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पर भी भेजा जा सकता है। दोनों ही मामलों में, यह नंबर भारत का मोबाइल नंबर होना चाहिए।

वहीं 15सीबी को चार्टर्ड अकाउंटैंट द्वारा जमा किया जाता है। समस्या तब खड़ी होती है, जब एनआरआई के पास भारत का मोबाइल नंबर न हो। फॉर्म 15सीए फाइल करने में लोगों के सामने अक्सर यही समस्या आती है।

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