अगर किसी एनआरआई ने भारत में प्रॉपर्टी बेची है और वह पैसा अपने विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे फॉर्म 15सीए और 15सीबी फाइल करना होता है। हालांकि, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि यह फॉर्म मैनुअली जमा करना होगा या इलेक्ट्रॉनिकली? हम यहां इसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
