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GST काउंसिल की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर 28% टैक्स लगाने पर होगा विचार, क्रिप्टो निवेशकों को लग सकता है एक और झटका

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर प्रभावी तरीके से टैक्स लगाने के लिए GST का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 23, 2022 पर 2:42 PM
GST काउंसिल की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर 28% टैक्स लगाने पर होगा विचार, क्रिप्टो निवेशकों को लग सकता है एक और झटका
GST काउंसिल की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में 28 और 29 जून को होगी

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने पर विचार किया जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी को 28 फीसदी के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में रखने पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इसी बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स रेट को अंतिम रूप दिया जाए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में GST का दायरा बढ़ाने और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इस टैक्स के दायरे में प्रभावी तरीके से लाने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि GST काउंसिल की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में 28 और 29 जून को होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स और प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी का TDS लगाने का ऐलान किया था। कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का नियम जहां 1 अप्रैल से लागू है, वहीं 1 फीसदी टीडीएस का नियम 1 जुलाई से लागू होगा।

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