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GST Update: क्‍या कारोबारियों को e-invoicing में मिलेगी छूट, वित्‍तमंत्री ने दिया यह जवाब

GST Update: मौजूदा समय में 20 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार वाले टैक्सपेयर्स के लिए ई-चालान (e-invoicing) जरूरी है। सरकार ने कहा है कि e-invoicing पर छूट दिए जाने को लेकर फिलहाल कोई प्रस्‍ताव नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 28, 2022 पर 12:51 PM
GST Update: क्‍या कारोबारियों को e-invoicing में मिलेगी छूट, वित्‍तमंत्री ने दिया यह जवाब
अगले साल से GST पर ई-इन्‍वॉइस सिस्‍टम को सालाना 5 करोड़ से ज्‍यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए भी जरूरी किया जा सकता है।

GST Update: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (Goods and Services Tax – GST) के तहत ई-चालान (e-invoicing) के नियमों को लेकर कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ई-इन्‍वॉइस के जरूरी प्रावधानों में ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि मौजूदा समय में GST के तहत ई-इन्‍वॉइस पर छूट देने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

इससे पहले सरकार से पूछा गया था कि क्‍या कारोबारियों को ई-इन्‍वॉइस से छूट दिए जाने का विचार किया जा रहा है। बता दें कि मौजूदा समय में 20 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ई-इन्‍वॉइस को जरूरी बनाया गया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू है।

जानिए कैसे काम करता है ई-इन्‍वॉइस

GST नेटवर्क (Goods and Services Tax Network – GSTN) ने कॉमन जीएसटी पोर्टल पर सभी बिजनेस टू बिजनेस इन्‍वॉइस को अपडेट करना जरूरी कर दिया है। यह सिस्‍टम एक पोर्टल से जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल (e-way bill) पोर्टल पर रियल टाइम में डाटा भेजता है। ऐसे में ई-वे बिल निकालने या GSTR-1 रिटर्न भरने में अलग से डाटा फीड करने की जरूरत नहीं होती है।

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