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नए होम लोन बायर्स को अब नहीं मिलेगा यह बेनिफिट, 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट हुई खत्म

बजट 2019 में घोषित यह सीमित अवधि की टैक्स छूट 31 मार्च, 2022 को खत्म हो गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 03, 2022 पर 5:20 PM
नए होम लोन बायर्स को अब नहीं मिलेगा यह बेनिफिट, 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट हुई खत्म
1 अप्रैल, 2022 से नए होम बायर्स को होम लोन पर चुकाए गए 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट (tax deduction) का लाभ नहीं मिलेगा

Housing loan tax break : 1 अप्रैल, 2022 से नए होम बायर्स को होम लोन पर चुकाए गए 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट (tax deduction) का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 80 ईईए के तहत उपलब्ध इस लाभ की घोषणा 2019 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य सस्ते घरों (affordable housing units) की खरीद को बढ़ावा देना था।

सेक्शन 80 ईईए के तहत सीमित अवधि का लाभ

Section 80EEA : बजट, 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया था कि पहली बार घर खरीदने वाले सस्ता घर यानी अफोर्डेबिल हाउसिंग यूनिट खरीदने पर लिए गए लोन पर चुकाए गए 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त छूट हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में, वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 अप्रैल, 2019 और 31 मार्च, 2020 के बीच स्वीकृत कर्जों के लिए ही यह छूट ली जा सकती थी।

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