Housing loan tax break : 1 अप्रैल, 2022 से नए होम बायर्स को होम लोन पर चुकाए गए 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट (tax deduction) का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 80 ईईए के तहत उपलब्ध इस लाभ की घोषणा 2019 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य सस्ते घरों (affordable housing units) की खरीद को बढ़ावा देना था।
