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आपने FY22 में नौकरी बदली है? जानिए किस तरह फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न

इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी है। इसलिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे अंतिम वक्त में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 25, 2022 पर 4:39 PM
आपने FY22 में नौकरी बदली है? जानिए किस तरह फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न
कंपनियां अपने एंपलॉयीज को फॉर्म 16 जारी करती हैं। हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी कर देना जरूरी है।

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी है। इसलिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे अंतिम वक्त में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है तो आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपको कैसे ITR फाइल करना है।

कंपनियां अपने एंपलॉयीज को फॉर्म 16 जारी करती हैं। हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी कर देना जरूरी है। फॉर्म 16 में कंपनी से मिली सैलरी का ब्योरा होता है। इसमें यह भी शामिल होता है कि कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कितना TDS काटा है। इसमें आपके HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80सी के तहत मिले डिडक्शन की भी डिटेल होती है।

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सबसे पहले तो आपको नई और पुरानी दोनों कंपनियों से फॉर्म 16 मांगना होगा। नई कंपनी तो खुद आपको फॉर्म 16 भेज देगी। पुरानी कंपनी से आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। अच्छा होगा कि आप आज ही एक मेल इस बारे में पुरानी कंपनी के HR को भेज दें। नई और पुरानी कंपनी का फॉर्म 16 मिल जाने पर आपको उसकी डिटेल को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए।

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