फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी है। इसलिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे अंतिम वक्त में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है तो आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपको कैसे ITR फाइल करना है।
