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ITR Filing : 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट चुकाना होगा, जानिए क्या है नियम

अगर आप किसी वजह से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप इस साल 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर आपको टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट के साथ पेनाल्टी देना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 19, 2022 पर 5:35 PM
ITR Filing : 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट चुकाना होगा, जानिए क्या है नियम
अगर रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति की सालाना टोटल इनकम 5,00,000 लाख रुपये से ज्यादा है उसे 5,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी।

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए। अंतिम वक्त में रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी होने की ज्यादा आशंका होती है। इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (E-Filing Website) में भी प्रेशर बढ़ने से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 जून को अपने ट्विटर हैंडल से एडवायजरी शेयर किया था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एडवायजरी में बताया था कि टैक्सपेयर्स को देर से रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। आप डेडलाइन के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन तब आपको पेनाल्टी और टैक्स के अमाउंट पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई डेडलाइन है।

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