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Income Tax : सालाना 10 लाख रुपये तक की इनकम है तो नहीं करें टैक्स की चिंता, जानिए क्यों

इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये इनवेस्ट कर डिडक्शन हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत लाइफ इश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन के प्रिंसिपल सहित कई चीजें आती हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 05, 2022 पर 1:07 PM
Income Tax : सालाना 10 लाख रुपये तक की इनकम है तो नहीं करें टैक्स की चिंता, जानिए क्यों
इनकम टैक्स के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्टमेंट पर अतिरिक्त 50,000 रुपये सालाना का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

अगर नौकरी से आपकी सालाना इनकम (Annual Income) 10 लाख रुपये तक है तो आपको टैक्स (Income Tax) की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग (Tax Planning) करनी होगी। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसलिए अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए प्लान बनाने और उस पर अमल के लिए पूरा समय है। हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए आपको क्या करना होगा।

इनकम टैक्स के कई नियम और प्रावधान आपको टैक्स डिडक्शन की सुविधा देते हैं। इनमें सेक्शन 80 सी सबसे पॉपुलर है। इसके बाद सेक्शन 80सीसीडी(1बी), हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन और हेल्थ पॉलिसी टैक्स बचाने में आपकी मदद करती हैं। इनकम टैक्स के उपर्युक्त नियमों का अगर आप पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं तो फिर 10 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा

सरकार नौकरी या पेंशन पाने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा देती है। अभी एक वित्त वर्ष में आपकी कुल आय पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसका लाभ नौकरी वाले सभी टैक्सपेर्यस को मिलता है। इस तरह अगर आपकी सालाना इनकम 10,00,000 रुपये है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी इनकम 9.5 लाख रुपये रह जाएगी।

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