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Income Tax News: डिडक्शन वाली Old Income-Tax Regime खत्म होनी चाहिए : रेवेन्यू सेक्रेटरी तरूण बजाज

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी। इसमें टैक्स की दर कम है, लेकिन डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती है। इस नई व्यवस्था में टैक्सपेयर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 28, 2022 पर 12:44 PM
Income Tax News: डिडक्शन वाली Old Income-Tax Regime खत्म होनी चाहिए : रेवेन्यू सेक्रेटरी तरूण बजाज
नई व्यवस्था में 5 से 7.5 लाख रुपये सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 10 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। पुरानी व्यवस्था में इतनी इनकम पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।

इनकमट टैक्स पेयर्स को एक और झटका लग सकता है। डिडक्शन वाली इनकनम टैक्स की पुरानी व्यवस्था खत्म हो सकती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरूण बजाज ने इसका संकेत दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था का अट्रैक्शन घटाने की जरूरत है जिससे ज्यादा लोग इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी। इसमें टैक्स की दर कम है, लेकिन डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती है। इस नई व्यवस्था में टैक्सपेयर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स पुरानी व्यवस्था के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।

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बजाज ने 2nd TIOL National Taxation Awards 2021 & TIOL Tax Congress में यह बात कही। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने टैक्स की नई व्यवस्था पेश की थी। उसने उसे ज्यादा सिंपल बताया था। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए इसमें टैक्स रेट कम है। लेकिन, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80सी की सुविधा नहीं मिलती है।

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