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ITR 4 Sugam: आईटीआर-4 के ऑफलाइन फॉर्म जारी, जानें इसे कौन भर सकता है?

असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म (ITR) को पहले ही जारी किया जा चुका है। नए नियमों के तहत, जिन लोगों के खिलाफ टैक्स अधिकारियों ने तलाशी या जब्ती अभियान चलाया है, वे भी फॉर्म आईटीआर-1 में अघोषित संपत्ति के स्व-आकलन के आधार पर धारा 1 सी के तहत संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं

Moneycontrol Newsअपडेटेड May 01, 2023 पर 5:12 PM
ITR 4 Sugam: आईटीआर-4 के ऑफलाइन फॉर्म जारी, जानें इसे कौन भर सकता है?
अधिकतर टैक्सपेयर्स अपनी कमाई का ब्यौरा देने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरते हैं

असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म (ITR) को पहले ही जारी किया जा चुका है। नए नियमों के तहत, जिन लोगों के खिलाफ टैक्स अधिकारियों ने तलाशी या जब्ती अभियान चलाया है, वे भी फॉर्म आईटीआर-1 में अघोषित संपत्ति के स्व-आकलन के आधार पर धारा 1 सी के तहत संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, CBDT ने बीते फरवरी में धारा 1 (139) के तहत किए जाने वाले खुलासे को लेकर भी आईटीआर-1 फॉर्म में कुछ बदलाव किए थे। इस सेक्शन के तहत 2.5 लाख से कम की सालाना टैक्स योग्य आय वाले लोग स्वेच्छा से आईटीआर फार्म जम करते हैं। नए बदलाव के तहत, ऐसे व्यक्तियों को अपने ITR फॉर्म में अधिक जानकारी देना जरूरी नहीं होगा, भले ही उनके फिक्स्ड डिपॉजिट की वैल्यू 1 करोड़ रुपये के पार चला गया हो।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म

अधिकतर टैक्सपेयर्स अपनी कमाई का ब्यौरा देने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरते हैं। ये फॉर्म अधिकतर छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा कर देते हैं।

ITR-1 को वह व्यक्ति भर सकता है, जिसकी सालाना आय 50 लाख से अधिक न हो, जिसकी आय सैलरी के जरिए आती हो, एक घर हो और ब्याज सहित कमाई के दूसरे स्रोत हों। वहीं ITR-4 को व्यक्ति, हिंदू अविभाजिक परिवार और फर्म भर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख से अधिक न हो और ये आय बिजनेस या प्रोफेशन से आती हो।

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