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Income tax return filing: HRA नहीं मिलने पर भी टैक्स छूट के लिए कर सकते हैं क्लेम

ज्यादातर कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान करती हैं। इस रकम पर इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13A) के तहत छूट मिलती है। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। हालांकि, अगर आपका एंप्लॉयर बिल्कुल HRA नहीं देता है, तो क्या होगा?

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 05, 2024 पर 9:17 PM
Income tax return filing: HRA नहीं मिलने पर भी टैक्स छूट के लिए कर सकते हैं क्लेम
ITR 2024: आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किराए की छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

ज्यादातर कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान करती हैं। इस रकम पर इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13A) के तहत छूट मिलती है। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। हालांकि, अगर आपका एंप्लॉयर बिल्कुल HRA नहीं देता है, तो क्या होगा?

इसके अलावा, अगर आप खुद का काम करने वाले यानी सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल हैं और आपके पास इस HRA छूट को हासिल करने की सुविधा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG के तहत छूट दी गई है। आप रिटर्न भरते समय सेक्शन 80GG के तहत इस छूट का फायदा ले सकते हैं।

सेक्शन 80GG क्या है?

यह सेक्शन आपको संबंधित फाइनेंशियल ईयर में भुगतान किए किराए पर टैक्स छूट हासिल करने की अनुमति देता है। यह कटौती इन विकल्पों के आधार पर तय होगी यानी इनमें से सबसे कम रकम पर छूट मिलेगी:

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