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ITR भरने में न करें जल्दबाजी, फायदे में रहना चाहते हैं तो करें 15 जून तक का इंतजार!

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य पूरे वित्तीय वर्ष में कमाई गई आय, कटौतियों और छूटों की जानकारी देना होता है किसी भी साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के वित्तीय लेनदेन का विवरण देना होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 18, 2024 पर 10:12 PM
ITR भरने में न करें जल्दबाजी, फायदे में रहना चाहते हैं तो करें 15 जून तक का इंतजार!
आईटीआर फाइल करने के के लिए जरूरी दस्तावेजों का भी ध्यान रखें।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ITR-1 से लेकर ITR-6 तक सभी फॉर्म e-filing पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कई नौकरीपेशा सहित टैक्सपेयर अपना ITR भरना जल्दी शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में रिटर्न भरना खासकर सैलरी वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आइए जानते हैं क्यों 15 जून से पहले ITR दाखिल करना ठीक क्यों नहीं है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य पूरे वित्तीय वर्ष में कमाई गई इनकम, कटौतियों और छूटों की जानकारी देना होता है। किसी भी साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के वित्तीय लेनदेन का विवरण देना होता है। अब सवाल ये है कि क्या एक निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न भरने पर आप पिछले पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण दे पाएंगे?

सैलरी वालों के लिए 15 जून से पहले रिटर्न दाखिल करना क्यों नुकसानदायक है?

फॉर्म 16: यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आसानी से और जल्दी से ITR भरने में मदद करता है। ज्यादातर कंपनियां हर साल 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देती हैं। यह फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि सरकार को आपके वेतन से काटी गई टैक्स राशि जमा हो चुकी है। अगर आप जल्दी रिटर्न भरते हैं, तो संभावना है कि मार्च महीने का टीडीएस अभी विभाग के पास जमा नहीं हुआ होगा। कंपनियां टीडीएस जमा करती हैं और फिर विभाग उसे प्रोसेस कर रिकॉर्ड करता है, इसमें समय लगता है।

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