Income Tax Return: क्या आपने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है। अगर नहीं किया है तो 1 अप्रैल से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस कट सकता है। दरअसल, सरकार ने TDS और TCS से जुड़े नियम में बदलाव किया है। इसके मुताबिक, अगर आपने किसी वित्त वर्ष में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से TDS 50,000 रुपये या इससे ज्यादा होने पर ज्यादा रेट से टीडीएस और टीसीएस कटेगा।
