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Income Tax Return: आपने FY 2020-21 का ITR फाइल किया है? 1 अप्रैल से ज्यादा कट सकता है TCS और TDS

Income Tax Return: CBDT ने जून 2021 में एक सर्कुलर जारी करके बताया था कि ज्यादा TDS, TCS काटने के लिए टैक्सपेयर्स की पहचान की जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 29, 2022 पर 1:43 PM
Income Tax Return: आपने FY 2020-21 का ITR फाइल किया है? 1 अप्रैल से ज्यादा कट सकता है TCS और TDS
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। इसमें कहा गाया है कि आईटीआर फाइल नहीं करने पर अगले वित्त वर्ष से ज्यााद टीडीएस लगेगा।

Income Tax Return: क्या आपने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है। अगर नहीं किया है तो 1 अप्रैल से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस कट सकता है। दरअसल, सरकार ने TDS और TCS से जुड़े नियम में बदलाव किया है। इसके मुताबिक, अगर आपने किसी वित्त वर्ष में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से TDS 50,000 रुपये या इससे ज्यादा होने पर ज्यादा रेट से टीडीएस और टीसीएस कटेगा।

ज्यादा टीडीएस के लिए अमाउंट की सीमा क्या होगी?

ज्यादा टीडीएस या टीसीएस इनकम के तय स्रोत पर लागू होगा। इसमें रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से इंट्रेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, एनुइटी पेमेंट्स आदि शामिल हैं। इस बारे में पिछले साल पेश बजट में ऐलान किया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर किसी टैक्सपेयर ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उसे इंट्रेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, एनुइटी पेमेंट से होने वाली 50,000 रुपये की इनकम पर ज्यादा टीडीएस और टीडीएस कटेगा।

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