Get App

Income Tax Return: टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा कट गया TDS, जानिए फंड वापस के लिए कैसे करें क्लेम

Income Tax Return: अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया गया है तो आप ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। आमतौर पर रिफंड आने में कभी- कभी 3 से 6 महीने लग सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 28, 2022 पर 10:43 AM
Income Tax Return: टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा कट गया TDS, जानिए फंड वापस के लिए कैसे करें क्लेम
आपकी सैलरी से TDS ज्यादा काट लिया गया हो तो इसे दो तरीकों से वापस लिया जा सकता है।

Income Tax Return: काफी लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि उनकी सैलरी टैक्स से कम है। फिर भी उनका TDS काट लिया गया है। कभी-कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया गया है। ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अतिरिक्त जमा की गई रकम को आप वापस ले सकते हैँ। यहां पर हम आपको यह बताएंगे किस तरह से कैसे पैसे वापस ले सकते हैं। इसका तरीका बेहद आसान है।

जानिए कटा हुआ TDS कैसे मिलेगा वापस

आपकी सैलरी से TDS ज्यादा काट लिया गया हो तो इसे दो तरीकों से वापस लिया जा सकता है। पहला, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस बात का जिक्र करें। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे चेक करके आपकी अतिरिक्त जमा को वापस कर देगा। वहीं दूसरे तरीके के तहत आपको TDS वापस लेने के लिए फॉर्म 15G भरना होगा। फार्म 15G भरकर बैंक में जमा करना होगा। इस तरह आपका कटा हुआ TDS वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।

Credit Card Rules: 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के यह नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस

सब समाचार

+ और भी पढ़ें