Tax Saving: वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने को है। अगर आपने इस वित्त वर्ष के लिए अभी तक टैक्स सेविंग नहीं की है तो 31 मार्च 2025 तक ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी आयकर व्यवस्था को अपनाया हुआ है तो आयकर कानून के नियमों के तहत कई तरह के टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) का फायदा लेकर टैक्स देनदारी घटाई जा सकती है। नई आयकर व्यवस्था में करदाता को केवल गिने-चुने टैक्स डिडक्शंस का ही फायदा मिल रहा है।