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Tax Saving: सेक्शन 80C के तहत कैसे बचा सकते हैं ₹1.5 लाख तक का इनकम टैक्स, जानिए बेनिफिट की पूरी डिटेल

Income Tax Saving: पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C के तहत एक टैक्सपेयर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्‍स डिडक्शन क्‍लेम कर सकता है। इस सेक्शन का फायदा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रहता है

Ritika Singhअपडेटेड Mar 16, 2025 पर 4:22 PM
Tax Saving: सेक्शन 80C के तहत कैसे बचा सकते हैं ₹1.5 लाख तक का इनकम टैक्स, जानिए बेनिफिट की पूरी डिटेल
डिडक्शंस की बात चल रही हो तो सबसे पॉपुलर माना जाता है सेक्शन 80C

Tax Saving: वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने को है। अगर आपने इस वित्त वर्ष के लिए अभी तक टैक्स सेविंग नहीं की है तो 31 मार्च 2025 तक ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी आयकर व्यवस्था को अपनाया हुआ है तो आयकर कानून के नियमों के तहत कई तरह के टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) का फायदा लेकर टैक्स देनदारी घटाई जा सकती है। नई आयकर व्यवस्था में करदाता को केवल गिने-चुने टैक्स डिडक्शंस का ही फायदा मिल रहा है।

डिडक्शंस की बात चल रही हो तो सबसे पॉपुलर माना जाता है सेक्शन 80C। ज्यादातर टैक्सपेयर्स सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं। आइए जानते हैं सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की पूरी डिटेल...

कौन-कौन से सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं कवर

पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत सेक्शन 80C के तहत एक टैक्सपेयर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्‍स डिडक्शन क्‍लेम कर सकता है। इस सेक्शन का फायदा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUFs) के लिए रहता है। सेक्शन 80C के अंतर्गत जिन निवेश विकल्पों पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, उनमें- जीवन बीमा प्रीमियम, ELSS, EPF कॉन्ट्रीब्‍यूशन, VPF कॉन्ट्रीब्‍यूशन, LIC के एन्युइटी प्लान में कॉन्ट्रीब्यूशन, NPS में निवेश, PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में जमा, टैक्स सेवर FD में जमा, सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा, NSC में डिपॉजिट, Ulip, बच्चों की ट्यूशन फीस, नाबार्ड बॉन्ड, चुनिंदा इक्विटी शेयरों का सब्सक्रिप्शन और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट शामिल है।

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