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Income Tax Updates: अभी ITR रिफंड नहीं मिला? ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

रिफंड में देरी की एक आम वजह इनकम टैक्स के नए पोर्टल में तकनीकी दिक्कत थी। लेकिन, अब इसे दूर कर दिया गया है। अब रिफंड का काम तेजी से चल रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 26, 2022 पर 12:02 PM
Income Tax Updates: अभी ITR रिफंड नहीं मिला? ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
आईटीआर रिफंड के लिए टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरी है। प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के जरिए ई-वेरिफिकेशन, सेक्योर लॉग-इन, आईटीआई पासवर्ड चेंज जैसे काम भी किए जा सकते हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दी गई थी। नौकरी करने वाले कई लोगों ने प्रोसेस पूरा कर लिया है। कुछ लोगों को अपने रिफंड (ITR Refund) का इंतजार है। रिफंड में देरी की एक आम वजह इनकम टैक्स के नए पोर्टल में तकनीकी दिक्कत थी। लेकिन, अब इसे दूर कर दिया गया है। अब रिफंड का काम तेजी से चल रहा है।

आईटीआर रिफंड में देरी की ये वजहें हो सकती हैं:

1. आउटस्टैंडिंग टैक्सेज

अगर किसी इंडिविजुअल या बिजनेस को अभी कुछ इनकम टैक्स पे करना है तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर रिफंड का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। ऐसे मामलों में टैक्स पेयर को बकाया टैक्स के पेमेंट के लिए नोटिस भेजा जाता है। डेडलाइन के अंदर बाकी टैक्स चुकाकर टैक्सपेयर दोबारा आईटीआर के लिए अप्लाई कर सकता है।

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