फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दी गई थी। नौकरी करने वाले कई लोगों ने प्रोसेस पूरा कर लिया है। कुछ लोगों को अपने रिफंड (ITR Refund) का इंतजार है। रिफंड में देरी की एक आम वजह इनकम टैक्स के नए पोर्टल में तकनीकी दिक्कत थी। लेकिन, अब इसे दूर कर दिया गया है। अब रिफंड का काम तेजी से चल रहा है।