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ITR फाइल करने के लिए जरूरी है टैक्सेबल इनकम की जानकारी, जानिए कैसे कैलकुलेट करेंगे Taxable Income

टैक्सबेल इनकम (Taxable Income) का मतलब आपकी इनकम के उस हिस्से से है, जिस पर आपके लिए टैक्स चुकाना है जरूरी है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए अपनी टैक्सेबल इनकम को जानना आसान है। आइए जानते हैं टैक्सेबल इनकम का पता लगाने का तरीका क्या है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 08, 2022 पर 10:22 AM
ITR फाइल करने के लिए जरूरी है टैक्सेबल इनकम की जानकारी, जानिए कैसे कैलकुलेट करेंगे Taxable Income
वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न आपको 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। इसके बाद फाइल करने पर आपको जुर्माना देना होगा।

Income Tax Return (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न आपको 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। इसके बाद फाइल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल नहीं है। रिटर्न फॉर्म में कई जानकारियां पहले से भरी (Pre-Filled) होती हैं। आप खुद आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपको कुछ होमवर्क करना होगा। इनमें सबसे पहला है अपने टैक्सेबल इनकम को जानना है।

टैक्सबेल इनकम (Taxable Income) का मतलब आपकी इनकम के उस हिस्से से है, जिस पर आपके लिए टैक्स चुकाना है जरूरी है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए अपनी टैक्सेबल इनकम को जानना आसान है। आइए जानते हैं टैक्सेबल इनकम का पता लगाने का तरीका क्या है।

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इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक इनकम के पांच स्रोत निर्धारित हैं। इनमें 1. इनकम फ्रॉम सैलरी (Income from Salary), 2. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी (Income From house Property), 3. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस (Income from Capital gains), 4. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन (Income from business and profession) और 5. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज (Income from other Sources) शामिल हैं।

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