Last Date to File Income Tax Return: नई इनकम टैक्स सीजन की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से हो चुकी है। अब सभी टैक्सपेयर्स की नजर इस बात पर है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कब तक फाइल करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के सभी फॉर्म पहले ही नोटिफाई कर दिए हैं।
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए जिनका ऑडिट नहीं होता, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। हालांकि कुछ मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट ने टाइमलाइन बढ़ाई है, लेकिन यह बहुत कम होता है। इसलिए सलाह यही है कि तय समय से पहले ही ITR फाइल कर लें ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके।
अगर समय से ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आप तय समय तक ITR नहीं भर पाते, तो आपको लेट फाइलिंग के लिए ब्याज और जुर्माना देना होगा।
1% मंथली या हर महीने के हिस्से के लिए बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा।
अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फाइलिंग का जुर्माना 1,000 रुपये है।
अगर आपकी कुल इनकम ₹5 लाख रुपये से ज्यादा है, और आप 31 दिसंबर 2025 से पहले ITR फाइल करते हैं, तो जुर्माना ₹5,000 रुपये लगेगा।
ध्यान दें कि अगर आप समय पर ITR नहीं भरते हैं, तो बिजनेस या कैपिटल गेन से हुए नुकसान को आगे के सालों में नहीं ले जाया जा सकता।
ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन
जिन टैक्सपेयर्स या प्रोफेशनल्स का अकाउंट ऑडिट होता है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
हर तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म होते हैं — जैसे कि सैलरीड व्यक्ति, बिजनेस, ट्रस्ट, NGO आदि। सही ITR फॉर्म का चुनाव जरूरी है, वरना गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या जुर्माना लग सकता है।
फॉर्म 16 क्या है और कब मिलेगा?
सैलरीड लोगों को Form 16 उनके एम्प्लॉयर से मिलता है, जब TDS की जानकारी फॉर्म 26AS में आ जाती है। आमतौर पर एम्प्लॉयर 15 जून तक Form 16 जारी करते हैं। हालांकि, अगर आपके पास Form 16 नहीं भी है, तो भी आप फॉर्म 26AS और अन्य डॉक्यूमेंट की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं। समय रहते ITR फाइल करना न केवल आसान है, बल्कि यह आपको जुर्माने और ब्याज से भी बचाता है।