ITR filing : फटाफट भर दें रिटर्न, 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी सरकार

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल हो चुके हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है

अपडेटेड Jul 22, 2022 पर 5:30 PM
। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान 31 दिसंबर, 2021 की बढ़ाई गई डेडलाइन तक 5.89 करोड़ आईटीआर (ITR) फाइल किए गए थे

ITR filing deadline :  राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार को 31 जुलाई की तय तारीख तक ज्यादा रिटर्न मिलने का अनुमान है।

शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल हो चुके हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान 31 दिसंबर, 2021 की बढ़ाई गई डेडलाइन तक 5.89 करोड़ आईटीआर (ITR) फाइल किए गए थे।

तेजी से बढ़ रहा है फाइलिंग का आंकड़ा


पीटीआई के साथ बातचीत में बजाज ने कहा, “सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि तारीख आगे बढ़ जाएगी। इसलिए, वे रिटर्न फाइलिंग में कुछ सुस्त रहते हैं लेकिन अब दैनिक आधार पर 15 से 18 लाख रिटर्न फाइल हो रहे हैं। यह आंकड़ा आगे बढ़कर 25 से 30 लाख तक पहुंच जाएगा।”

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आखिरी दिन फाइल हो सकते हैं 1 करोड़ रिटर्न

आम तौर पर लोग रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी दिन तक का इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा, “पिछली बार आखिरी दिन 9-10 फीसदी लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। पिछली बार, आखिरी दिन 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किए थे। इस बार, मैंने अपने लोगों से 1 करोड़ लोगों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।”

आयकर नियमों के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, जिन्हें अपने अकाउंट कराने की जरूरत नहीं होती है।

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