ITR Filing के नियमों में बदलाव, 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है TDS या TCS तो फाइल करना होगा ITR

अगर किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या ज्यादा जमा किया है तो उसके लिए भी अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा

अपडेटेड May 09, 2022 पर 3:24 PM
एक टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, यह बदलाव वित्त वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) की आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) पर लागू होगा

ITR filing : एक वित्त वर्ष में आपका टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) कुल 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax returns) यानी ITR फाइल करना जरूरी हो गया है। अगर इनकम बेसिक छूट सीमा से कम है तब भी आपको ITR फाइल करना होगा। सरकार ने हाल में यह बड़ा बदलाव किया है।

सीनियर सिटीजंस के लिए 50 हजार रुपये है लिमिट

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी में डायरेक्ट टैक्स पार्टनर आकांक्षा गोयल ने बताया कि सीनियर सिटीजन के मामले में यह नया नियम टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर लागू होगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या ज्यादा जमा किया है तो उसके लिए भी अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा।


कम इनकम के बाद भी फाइल करना होगा आईटीआर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा, "इन नियमों को आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है। ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।" नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 के माध्यम से सीबीडीटी ने एक नया नियम 12AB नोटिफाई किया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की इनकम छूट सीमा से कम होने के बावजूद आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य करता है।

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इसके अतिरिक्त मानदंड इस प्रकार हैं...

-पिछले वर्ष के दौरान बिजनेस में कुल बिक्री/ टर्नओवर/ कुल प्राप्तियां 60 लाख रुपये से ज्यादा हो गई हैं

-पिछले साल के दौरान प्रोफेशन में कुल प्राप्तियां 10 लाख रुपये से ज्यादा रही हों

-साल के दौरान कुल TDS/TCS 25,000 रुपये या ज्यादा हो (सीनियर सिटीजंस के मामले में यह सीमा 50,000 रुपये लागू होगी)

-पिछले साल के दौरान सेविंग बैंक अकाउंट में जमा 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा हुआ हो।

-एक आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट टैक्स2विन के सीईओ अभिषेक सोनी कहते हैं कि यह बदलाव वित्त वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) की आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) पर लागू होगा।

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ज्यादा टैक्सपेयर्स आएंगे फाइलिंग के दायरे में

एक अन्य आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट टैक्सबड्डी डॉट कॉम के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने कहा, यह बेहद सख्त कदम है और निश्चित रूप से सुझाई गई सीमा से कम आय के बावजूद अब ज्यादा टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइलिंग के दायरे में आएंगे।

सुश्री गोयल ने कहा, सरकार का उद्देश्य हाई वाल्यू ट्रांजेक्शंस करने वाले ऐसे लोगों को ट्रैक करना है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। इस कदम से निश्चित रूप से देश में आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।

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