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ITR AY 22-23 : क्या 2.50 लाख रुपये से कम है इनकम? तो भी भरना पड़ सकता है आईटीआर, जानिए डिटेल

अगर इनकम कर के लिए तय सीमा से कम हो तब भी हर सैलरीड व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना चाहिए। कुछ मामलों में तो यह जरूरी हो जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 28, 2022 पर 5:27 PM
ITR AY 22-23 : क्या 2.50 लाख रुपये से कम है इनकम? तो भी भरना पड़ सकता है आईटीआर, जानिए डिटेल
Tax2Win के सीईओ और कोफाउंडर अभिषेक सोनी ने कहा, यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स ब्रेकट से बाहर हो तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कई फायदे हैं

ITR Filing AY 2022-23 : एसेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी, 2022 है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय होने पर क्या आईटीआर फाइल करने की जरूरत है? अगर कर योग्य इनकम तय सीमा से कम हो तब भी हर सैलरीड व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना चाहिए।

क्या कहता है पुराना इनकम टैक्स रेजीम

पुराने इनकम टैक्स रेजीम में, 60 साल से कम उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये तय की गई है। वहीं सीनियर सिटीजन यानी 60 से 80 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए बेसिक छूट सीमा 3 लाख रुपये है। 80 साल से ज्यादा उम्र पर टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि विभिन्न वजहों से सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए।

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