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गिफ्ट और इनसेंटिव पर TDS के इस नियम को जान लीजिए, 1 जुलाई से हो जाएगा लागू

कई बार कंपनियां सप्लायर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स, एजेंट्स या एसोसिएट्स को सेल्स टारगेट पूरा होने पर इनसेंटिव देती हैं। दूसरों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पर भी इनसेंटिव देती हैं। इस इनसेंटिव को पाने वाले व्यक्ति को इस पर टैक्स चुकाना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 15, 2022 पर 10:59 AM
गिफ्ट और इनसेंटिव पर TDS के इस नियम को जान लीजिए, 1 जुलाई से हो जाएगा लागू
इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 194R में कहा गया है कि कोई बिजनेस (कंपनी) अगर दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा बेनेफिट देती है जिसका संबंध उसके बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उसे उस पर 10 फीसदी (उसकी वैल्यू पर) TDS काटना होगा।

Abhishek Aneja

अगर आपका कोई बिजनेस है तो इस नियम को ठीक तरह से जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर सेल्स टारगेट पूरा करने या तय सीमा से ज्यादा खरीदारी करने पर आपको कोई बोनस, इनसेंटिव, गिफ्ट या प्राइज मिलता है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। यह नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होने जा रहा है।

कई बार कंपनियां सप्लायर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स, एजेंट्स या एसोसिएट्स को सेल्स टारगेट पूरा होने पर इनसेंटिव देती हैं। या दूसरों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने पर भी इनसेंटिव देती हैं। साथ ही बिजनेस रिलेशन डिवेलप करने पर भी इंसेंटिव मिलता है। इस इनसेंटिव को पाने वाले व्यक्ति को इस पर टैक्स चुकाना जरूरी है। लेकिन, अब तक ऐसे मामलों पर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की नजर नहीं होती थी। इसलिए कोई बिजनेसमैन इस पर टैक्स नहीं चुकाता था।

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