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मैन मेड फाइबर, धागे और फैब्रिक पर 1 जनवरी से लगेगा 12% GST, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

वर्तमान में MMF, MMF धागे और MMF फैब्रिक पर टैक्स की दर क्रमश: 18%, 12% और 5 फीसदी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 21, 2021 पर 8:09 PM
मैन मेड फाइबर, धागे और फैब्रिक पर 1 जनवरी से लगेगा 12% GST, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की विसंगतियों को दूर करते हुए मैन मेड फाइबर (Manmade Fibre- MMF), धागे (Yarn) और फैब्रिक (fabrics) पर 1 जनवरी 2022 से एक समान 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वर्तमान में MMF, MMF धागे और MMF फैब्रिक पर टैक्स की दर क्रमश: 18 प्रतिशत, 12 फीसदी और 5 फीसदी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर को अपनी पिछली बैठक में फैसला किया था कि कपड़ा क्षेत्र में टैक्स विसंगतियों को 1 जनवरी, 2022 से ठीक किया जाएगा। इस निर्णय को प्रभावी करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स (CBIT) ने 18 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी।

महंगे होंगे कपड़े!

नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब एक जनवरी 2022 से फैब्रिक पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा। अब नए साल से किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले 1,000 तक की कीमत के फैब्रिक पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब हाथों से बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स समेत कई तरह के कपड़ों पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है।

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