Get App

Tax on Diwali Gifts: दिवाली पर गिफ्ट्स देने और लेने से पहले टैक्स के नियमों को जान लें, नहीं तो हो सकती है दिक्कत

लोग गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन या बार से लेकर कई चीजें गिफ्ट्स में देते हैं। लेकिन, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि सभी गिफ्ट्स टैक्स के दायरे से बाहर नहीं होते हैं। गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों की जानकारी नहीं होने से आप मुश्किल में फंस सकते हैं

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 17, 2025 पर 10:57 PM
Tax on Diwali Gifts: दिवाली पर गिफ्ट्स देने और लेने से पहले टैक्स के नियमों को जान लें, नहीं तो हो सकती है दिक्कत
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(X) में गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है।

दिवाली करीब आते ही गिफ्ट्स की ज्यादा बातें होने लगती है। दरअसल इस मौके पर गिफ्ट्स देने का चलन है। लोग गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन या बार से लेकर कई चीजें गिफ्ट्स में देते हैं। लेकिन, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि सभी गिफ्ट्स टैक्स के दायरे से बाहर नहीं होते हैं। इसलिए दिवाली पर गिफ्ट्स लेने और देने से पहले इससे जुड़े टैक्स के नियमों को जान लेना जरूरी है।

तय सीमा से ज्यादा वैल्यू के गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में

Income Tax Act के सेक्शन 56(2)(X) में गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अगर गिफ्ट की वैल्यू तय सीमा से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप किसी नॉन-रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक की वैल्यू का गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में नहीं आएगा।

दिवाली के मौके पर गिफ्ट्स के लिए टैक्स के अलग नियम नहीं

सब समाचार

+ और भी पढ़ें