अब प्लास्टिक कार्ड के जरिए एक लिमिट तक विदेशों में पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इससे जुड़े नियमों की जानकारी दी। इसके तहत अगर एक वित्त वर्ष में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से यहां से विदेश में 7 लाख रुपये तक भेजते हैं तो इस पर टीसीएस नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रावधान लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) और टीसीएस लगाने के नियमों में अस्पष्टता दूर करने के लिए लिया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में मंत्रालय ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से जुडे़ खर्च को आरबीआई के एलआरएस के तहत लाया था। इसके चलते इन खर्चों पर 20 फीसदी का टीसीएस लगने का तीखा विरोध हुआ। इसके बाद वित्त मंत्रालय को इस पर स्पष्टता देनी पड़ी।
