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अब इन पर भी लागू होगा TDS, जानिए CBDT की नई गाइडलाइन में क्या है

CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194R के तहत TDS की डिटेल गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20,000 रुपये से ज्यादा का बेनेफिट या भत्ता किसी को देता है तो उस पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 17, 2022 पर 1:34 PM
अब इन पर भी लागू होगा TDS, जानिए CBDT की नई गाइडलाइन में क्या है
TDS के नए प्रावधान इस साल फरवरी में पेश बजट में शामिल किए गए थे।

CBDT ने Tax Deducted at Source (TDS) का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इस बारे में गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक, कंपनी के डायरेक्टर्स को इश्यू किए गए शेयर्स, डायरेक्टर्स को दी गई कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप या कंपनी की तरफ से कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर अब TDS लागू होगा। TDS की दर 10 फीसदी होगी। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194R के तहत TDS की डिटेल गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20,000 रुपये से ज्यादा का बेनेफिट या भत्ता किसी को देता है तो उस पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा। इसका प्रावधान इस साल फरवरी में पेश बजट में किया गया था।

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नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बेनेफिट्स या भत्ते ओनर, डायरेक्टर, एंपलॉयीज या उनके रिश्तेदार को दिए जाते हैं जो इंडिविजुअल कैपेटिसी में किसी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं हैं वे टीडीएस के दायरे में आएंगे। डायरेक्टर्स को शेयर या कार के एलॉटमेंट पर भी टीडीसी लागू होगा।

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