Get App

PF News Updates: 1 अप्रैल से बदल रहा Provident Fund का नियम, क्या आपके पीएफ अमाउंट पर टैक्स लगेगा?

ईपीएफ में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा होता है। कर्मचारी के अकाउंट से जितना पैसा पीएफ में जाता है, उतना ही पैसा कंपनी (Employer) उसके पीएफ खाते में जमा करती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 29, 2022 पर 2:48 PM
PF News Updates: 1 अप्रैल से बदल रहा Provident Fund का नियम, क्या आपके पीएफ अमाउंट पर टैक्स लगेगा?
ईपीएफ में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा होता है। कर्मचारी के अकाउंट से जितना पैसा पीएफ में जाता है, उतना ही पैसा कंपनी (Employer) उसके पीएफ खाते में जमा करती है।

इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड के नियम में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। पीएफ में एक सीमा से ज्यादा कंट्रिब्यूशन पर टैक्स लगेगा। नए नियम के तहत अगर एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में कुल कंट्रिब्यूशन 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रहता है तो उस पर टैक्स लगेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है नया नियम?

ईपीएफ के नए नियम के मुताबिक, अगर कर्मचारी का एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह नियम सिर्फ पीएफ में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है। आपके पीएफ में कंपनी की तरफ से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

किस पर पड़ेगा असर?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें