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सोशल मीडिया Influencers को मिले प्रोडक्ट्स पर भी लागू होगा TDS, जानिए CBDT के नए सर्कुलर में क्या-क्या शामिल है

सेक्शन 194R के प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे। यह ऐसे बिजनेसेज या व्यक्ति पर लागू होंगे जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज्यादा के बेनिफिट या अन्य सुविधाएं किसी दूसरे व्यक्ति को देता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 1:13 AM
सोशल मीडिया Influencers को मिले प्रोडक्ट्स पर भी लागू होगा TDS, जानिए CBDT के नए सर्कुलर में क्या-क्या शामिल है
CBDT ने 16 जून को जारी सर्कुलर में इस सेक्शन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया है।

Abhishek Aneja 

CBDT ने हाल में सेक्शन 194R से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें बताया गया है कि बिजनेस से जुड़े बेनेफिट या अन्य सुविधाओं पर इस सेक्शन के तहत TDS के नियम क्या होंगे। इस सेक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में शुरू किया गया है।

सेक्शन 194R के प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे। यह ऐसे बिजनेसेज या व्यक्ति पर लागू होंगे जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज्यादा के बेनिफिट या अन्य सुविधाएं किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। यह पेमेंट बिजनेस से जुड़े बेनेफिट या अन्य सुविधाओं के लिए होने चाहिए। बेनेफिट या अन्य सुविधाएं देने वाले व्यक्ति को इस पेमेंट पर 10 फीसदी TDS काटना होगा।

इस सेक्शन के लागू होने की तारीख-तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, इससे जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं। CBDT ने 16 जून को जारी सर्कुलर में इस सेक्शन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया है।

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