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ITR : अपडेटेड आईटीआर में बतानी होगी फाइलिंग की ‘सही’ वजह, जानिए नए फॉर्म से जुड़ी खास बातें

आयकर विभाग (Income Tax department) ने अपडेटेड आईटी रिटर्न (I-T returns) फाइल करने के लिए एक नया फॉर्म (new ITR form) जारी कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 01, 2022 पर 11:58 AM
ITR : अपडेटेड आईटीआर में बतानी होगी फाइलिंग की ‘सही’ वजह, जानिए नए फॉर्म से जुड़ी खास बातें
टैक्सपेयर्स को 2019-20 और 2020-21 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया फॉर्म आईटीआर-यू (ITR-U) उपलब्ध होगा

ITR : आयकर विभाग (Income Tax department) ने अपडेटेड आईटी रिटर्न (IT returns) फाइल करने के लिए एक नया फॉर्म (new ITR form) जारी कर दिया है। इसमें टैक्सपेयर्स को (taxpayers) फाइलिंग की वास्तविक वजह के साथ ही टैक्स के लिए ऑफर की गई इनकम के बारे में बताना होगा।

टैक्सपेयर्स को 2019-20 और 2020-21 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया फॉर्म आईटीआर-यू (ITR-U) उपलब्ध होगा।

एसेसमेंट ईयर समाप्त होने के दो साल के भीतर फाइल कर सकते हैं ITR-U

ITR-U को संबंधित एसेसमेंट ईयर के समाप्त होने के दो साल के भीतर फाइल किया जा सकता है। इसे फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम को अपडेट करने की वजह बतानी होगी। उन्हें बताना होगा कि पहले रिटर्न दाखिल क्यों नहीं किया गया या इनकम की सही जानकारी क्यों नहीं दी गई।

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