Advance Tax Deadline: टैक्सपेयर्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम और चौथी किश्त 15 मार्च तक जमा करनी है। टैक्सपेयर्स के पास एडवांस टैक्स जमा करने के लिए करीब 10 दिन बचे हैं। एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2025 है। अगर आप इस तय सीमा के अंदर एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो धारा 234 B और 243 C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
साल में 4 बार देना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जाता है जिसमें इनकम हुई है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में चार बार देना होता है। यदि इसे चार किश्तों में देना होता है। टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाना होता है। जबकि 45 फीसदी 14 सितंबर तक चुकाना होता। इसमें जून में चुकाई गई किश्त भी शामिल है। 15 दिसंबर तक देनदारी 75% है जिसमें जून और सितंबर की किश्तें शामिल हैं। आयकर कानून के मुताबिक 15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है।
किसे देना है एडवांस टैक्स?
सैलरी क्लास व्यक्ति के अलावा कोई भी टैक्सपेयर्स जिसकी फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स देनदारी TDS काटे जाने के बाद किसी भी अकाउंटिंग ईयर में 10,000 रुपये या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की आय उनके वेतन से अधिक है, जैसे रेंट, कैपिटल गेन, एफडी या लॉटरी जीत, उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है।
एडवांस टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा?
आयकर विभाग एडवांस टैक्स की किश्त पर ब्याज लगाता है। आयकर (इनकम टैक्स) एक्ट के धारा 234B और धारा 234C के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है। इसलिए, अगर कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करता है या एडवांस टैक्स पेमेंट में विलम्ब होता है तो उसे ब्याज के रूप में ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना होता है। अपने एडवांस टैक्स को सही से कैलकुलेट करना और समय पर पेमेंट करना जरूरी है।