सेंट्रेल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं। 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इन फॉर्म्स का इस्तेमाल होगा। पिछले साल के आईटीआर फॉर्म्स के मुकाबले इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस बारे में सीबीडीटी ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि टैक्सपेयर्स की सुविधा और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन की वजह से सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं।