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नए ITR Forms में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और शेयर ट्रेडिंग की जानकारी भी देनी होगी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ITR फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं। इनका इस्तेमाल 31 मार्च, 2023 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करने के लिए होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीबीडीटी के काफी पहले फॉर्म्स नोटिफाय कर देने से टैक्सपेयर्स को सुविधा होगी

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 16, 2023 पर 1:10 PM
नए ITR Forms में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और शेयर ट्रेडिंग की जानकारी भी देनी होगी
टैक्सपेयर्स की सुविधा और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन की वजह से सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं।

सेंट्रेल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म्स नोटिफाय कर दिए हैं। 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इन फॉर्म्स का इस्तेमाल होगा। पिछले साल के आईटीआर फॉर्म्स के मुकाबले इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस बारे में सीबीडीटी ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि टैक्सपेयर्स की सुविधा और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन की वजह से सिर्फ कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं।

नए जारी फॉर्म्स में कॉमन ITR का जिक्र नहीं

पिछले साल नवंबर में CBDT ने कुल सात आईटीआर फॉर्म्स में छह की जगह 'कॉमन आईटीआर फॉर्म्स' जारी करने का ऐलान किया था। इसके लिए आम लोगों और इनकम टैक्स से जुड़े पक्षों की राय मांगी गई थी। लेकिन, नए जारी किए गए ITR फॉर्म्स में कॉमन आईटीआर फॉर्म्स का जिक्र नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 खत्म होने से पहले फॉर्म्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाने से एसेसमेंट ईयर की शुरुआत से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी।

टैक्सपेयर्स को होगी आसानी

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