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ITR Filing 2026: ज्यादा TDS कट गया? जानिए ITR फाइल करते समय कैसे करें क्लेम

ITR Filing 2026: अगर आपकी आय से जरूरत से ज्यादा TDS कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ITR फाइल करके आप अतिरिक्त टैक्स वापस पा सकते हैं। जानिए TDS रिफंड क्लेम करने का तरीका, स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया और जरूरी सावधानियां।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 09, 2026 पर 11:08 PM
ITR Filing 2026: ज्यादा TDS कट गया? जानिए ITR फाइल करते समय कैसे करें क्लेम
अगर वित्त वर्ष के दौरान आपके नाम पर जितना TDS कटा है, वह आपकी कुल टैक्स देनदारी से ज्यादा है, तो आप रिफंड के हकदार होते हैं।

ITR Filing 2026: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सरकार का पहले से टैक्स वसूलने का एक तरीका है। इसमें सैलरी, बैंक ब्याज, डिविडेंड, कमीशन या अन्य भुगतान करते समय कुछ रकम टैक्स के रूप में काट ली जाती है। कई बार पूरे साल में कटा TDS आपकी असली टैक्स देनदारी से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आप ITR फाइल करके अतिरिक्त रकम वापस पा सकते हैं।

TDS रिफंड कब मिलता है?

अगर वित्त वर्ष के दौरान आपके नाम पर जितना TDS कटा है, वह आपकी कुल टैक्स देनदारी से ज्यादा है, तो आप रिफंड के हकदार होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुल टैक्स योग्य आय बेसिक छूट सीमा से कम है और फिर भी TDS कट गया है, तब भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

ITR प्रोसेस होने के बाद इनकम टैक्स विभाग अतिरिक्त टैक्स की रकम सीधे आपके बैंक खाते में भेज देता है।

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