ITR Filing 2026: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सरकार का पहले से टैक्स वसूलने का एक तरीका है। इसमें सैलरी, बैंक ब्याज, डिविडेंड, कमीशन या अन्य भुगतान करते समय कुछ रकम टैक्स के रूप में काट ली जाती है। कई बार पूरे साल में कटा TDS आपकी असली टैक्स देनदारी से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आप ITR फाइल करके अतिरिक्त रकम वापस पा सकते हैं।
