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Section 80G: दान देकर टैक्स बचाने का नियम बदला, अब देना होगा पक्का सबूत, जानिए पूरी डिटेल

Section 80G के तहत पहले दान के बाद चैरिटेबल संस्थान या NGO से मिला कच्चा रसीद ही काफी होता था लेकिन अब डोनेशनल सर्टिफिकेट सबमिट करने पर ही टैक्स छूट मिलेगा। नए बदलाव को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको टैक्स नोटिस ना आए

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 27, 2023 पर 10:11 AM
Section 80G: दान देकर टैक्स बचाने का नियम बदला, अब देना होगा पक्का सबूत, जानिए पूरी डिटेल
Section 80G के नए नियम के मुताबिक, डोनेशन सर्टिफिकेट को डोनेशन का प्रूफ माना जाएगा। इसे इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करना होगा।

Section 80G New Rule: सरकार ने चैरिटी पर टैक्स बेनेफिट (tax benefit on donation) क्लेम करने के नियमों को सख्त बना दिया है। मान्यताप्राप्त चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या एनजीओ को दिए गए डोनेशन पर टैक्स बेनेफिट का दावा किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80G (Section 80G of Income Tax Act) के तहत यह टैक्स बेनेफिट मिलता है। अब इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनेफिट का दावा करने के नियम को सरकार ने बदल दिया है। अब इसके लिए TDS जैसा सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है नया प्रावधान?

सेक्शन 80जी के नए प्रावधान के मुताबिक, डोनेशन सर्टिफिकेट को डोनेशन का प्रूफ माना जाएगा। इसे इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। पहले डोनेशन पर टैक्स बेनेफिट क्लेम करने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह नियम फाइनेंशियल ईर 2020-21 तक लागू था। तब जिस संस्थान को डोनेशन किया जा रहा है, उसकी तरफ से जारी की गई रसीद की मदद से टैक्स बेनेफिट का क्लेम किया जा सकता था। उसके बाद सरकार ने इस नियम को बदल दिया।

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