Section 80G New Rule: सरकार ने चैरिटी पर टैक्स बेनेफिट (tax benefit on donation) क्लेम करने के नियमों को सख्त बना दिया है। मान्यताप्राप्त चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या एनजीओ को दिए गए डोनेशन पर टैक्स बेनेफिट का दावा किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80G (Section 80G of Income Tax Act) के तहत यह टैक्स बेनेफिट मिलता है। अब इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनेफिट का दावा करने के नियम को सरकार ने बदल दिया है। अब इसके लिए TDS जैसा सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
