टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की नई रीजीम आसान और कम पेपरवर्क वाली दिख सकती है। लेकिन, इसमें भी कुछ टैक्स-रिलीफ शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से यह डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि आप नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते है। ओल्ड टैक्स रीजीम में कई तरह के एग्जेम्प्शंस हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में ऑफिशियल टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसकी मदद से टैक्सपेयर्स यह पता लगा सकते हैं किस रीजीम में उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा।
