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इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी मिलते हैं ये 6 टैक्स बेनेफिट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

सरकार ने यूनियन बजट 2023 में इनकम टैक्स की न्यू रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। सरकार का दावा है यह रीजीम ओल्ड के मुकाबले बहुत आसान है और इसमें ज्यादा पेपरवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन, इसमें टैक्स एग्जेम्प्शंस उपलब्ध नहीं हैं। हम ऐसे छह एग्जेम्प्शंस के बारे में बता रहे हैं जिसका फायदा नई रीजीम में भी उठाया जा सकता है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 23, 2023 पर 1:30 PM
इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी मिलते हैं ये 6 टैक्स बेनेफिट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से नई रीजीम डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन जाएगा।

टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की नई रीजीम आसान और कम पेपरवर्क वाली दिख सकती है। लेकिन, इसमें भी कुछ टैक्स-रिलीफ शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से यह डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि आप नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते है। ओल्ड टैक्स रीजीम में कई तरह के एग्जेम्प्शंस हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में ऑफिशियल टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसकी मदद से टैक्सपेयर्स यह पता लगा सकते हैं किस रीजीम में उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा।

आपको इस बारे में फैसला लेने से पहले उन एग्जेम्प्शंस के बारे में जान लेना जरूरी है, जो आपको नई टैक्स रीजीम में भी मिलेंगे। ऐसे छह टैक्स एग्जेम्प्शंस हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन

सरकार ने यूनियन बजट 2023 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। इसमें 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की इजाजत दी गई है। यह बेनेफिट बाय डिफॉल्ट मिलता है। इसका मतलब है कि इसके लिए आपको किसी तरह का चुनाव नहीं करना पड़ता है। आपको कोई प्रूफ पेश करने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन, सभी टैक्सपेयर्स के लिए यह बेनेफिट उपलब्ध नहीं है। ओल्ड रीजीम की तरह यह बेनेफिट सिर्फ नौकरी करने वाले और पेंशनर्स को उपलब्ध है। बिजनेस करने वाले या सेल्फ-एंप्लॉयड लोग इस बेनेफिट को क्लेम नहीं कर सकते। फैमिली पेंशनर्स को भी यह बेनेफिट उपलब्ध है।

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