अब ट्रैफिक चालान खत्म कराने के लिए आपको किसी बड़े जुगाड़ या फिर किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आपका काम आसान कर दिया है। राजधानी की पुलिस ने पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए स्पेशल ईवनिंग कोर्ट लगाने का ऐलान किया है। ये लोक अदालत होंगी, जहां साल 2021 के बाद से पेंडिंग पड़े चालानों का निपटारा किया जाएगा। 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में ये स्पेशल ईवनिंग कोर्ट लगना शुरू हो गई हैं और 31 दिसंबर तक ये अदालत लगेंगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हफ्ते के सभी वर्किंग डेज़ में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक स्पेशल कोर्ट चालान को निपटाने का काम करेंगी। ये स्पेशल ईवनिंग कोर्ट दिल्ली के सात अदालत परिसर में लगेंगी और वो अदालते हैं:
लेकिन रुकिए एक और जरूरी बात, वो ये कि इन अदालतों में केवल सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी किसी आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में शामिल रही है, तब यहां जाना आपके लिए बेकार है। तो अब सवाल है कि आखिर ये सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े चालान कौनसे हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, जैसे
- PUC यानी पॉल्युशन सर्टिफिकेट का न होना
यहां से डाउनलोड करें चालान
अब बात करते हैं अगले कदम की कि कोर्ट जाने से पहले आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने चालान का प्रिंट निकालना होगा और प्रिंट निकालने के लिए आपको इस लिंक- https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर क्लिक करना होगा।
इस लिंक पर आपको चालान की कॉपी मिल जाएगी। इसके लिए पहले गाड़ी नंबर और कैप्चा डालें। फिर 'सर्च' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पेंडिंग चालान और नोटिस दिख जाएगा। इसके बाद चालान का प्रिंट जरूर निकाल लें, क्योंकि इसे आपको ईवनिंग स्पेशल कोर्ट में पेश करना होगा।
अब आखिर में एक बड़ी बात ये कि गाड़ी किसी भी राज्य की हो सभी के चालान का निपटारा इन ईवनिंग कोर्ट में किया जाएगा, बशर्ते वो चालान दिल्ली पुलिस ने ही काटा हो, किसी और राज्य की पुलिस के काटे चालान लेकर कोर्ट मत पहुंच जाइएगा। उदाहरण के लिए अगर आपका चालान नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम पुलिस ने काटा है, तो इसकी वहां कोई सुनवाई नहीं होगी।
इसलिए जो भी अपना चालान निपटाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इस मौके का फायदा उठा लें।