Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने वाला अहम बदलाव किया है। अब बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य डिमैट में रखी गई सिक्योरिटीज से मिलने वाले ब्याज पर TDS से बचने के लिए Form 15H बार-बार जमा नहीं करना पड़ेगा। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का मकसद उन निवेशकों को राहत देना है, जिनकी अलग-अलग कंपनियों में कई सिक्योरिटीज हैं।
