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UPI से बड़े-बड़े पेमेंट अब होंगे और आसान! NPCI ने बढ़ाई लिमिट, आज 15 सितंबर से लागू हो गए हैं नियम

UPI: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से कुछ कैटेगरी के ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट बढ़ा दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 7:45 PM
UPI से बड़े-बड़े पेमेंट अब होंगे और आसान! NPCI ने बढ़ाई लिमिट, आज 15 सितंबर से लागू हो गए हैं नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से कुछ कैटेगरी के ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट बढ़ा दी है।

UPI: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। ई-मार्केटप्लेस, ट्रैवल बुकिंग, कलेक्शन, ज्वेलरी खरीदारी के समय 5 लाख रुपये की पेमेंट एक बार में यूपीआई के जरिये कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2025 से कुछ कैटेगरी के ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट बढ़ा दी है। अब टैक्स पेमेंट से जुड़ी कैटेगरी में ट्रांजैक्शन की अधिकतम लिमिट 5 लाख रुपये कर दी गई है। पहले इतनी बड़ी अमाउंट एक बार में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे।

कितनी कर पाएंगे पेमेंट?

NPCI के मुताबिक नई लिमिट सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM Payments), ट्रैवल, बिजनेस और अन्य मर्चेंट सर्विस पर लागू होगी। यानी, अब अगर आप सरकारी खरीददारी पोर्टल, किसी ट्रैवल वेबसाइट या मर्चेंट से कोई बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बिना किसी दिक्कत के सीधे 5 लाख रुपये तक का पेमेंट कर पाएंगे।

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