Get App

UPI Rule Update: 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना बंद हो सकता है UPI एक्सेस

अगर आपका मोबाइल नंबर बदला या बंद हो गया है, तो 31 मार्च से पहले बैंक में अपडेट करवा लें, वरना UPI एक्सेस बंद हो सकता है। NPCI ने बैंकों और UPI ऐप्स को री-साइकिल किए गए नंबर हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि फ्रॉड और तकनीकी दिक्कतें रोकी जा सकें। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Suneel Kumarअपडेटेड Mar 27, 2025 पर 3:06 PM
UPI Rule Update: 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना बंद हो सकता है UPI एक्सेस
NPCI के नए फैसले का असर ऐसे किसी भी शख्स पर पड़ सकता है, जो री-साइकल नंबर का इस्तेमाल कर रहा है।

UPI Rule Update: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस अपडेट करें और बंद या री-साइकिल किए गए मोबाइल नंबर हटा दें। NPCI के मुताबिक, ऐसा करने से गलतियों और धोखाधड़ी के जोखिम को रोका जा सकता है। री-साइकिल किए गए मोबाइल नंबर का मतलब है कि किसी पुराने यूजर के बंद नंबर को नए यूजर को असाइन कर देना।

NPCI ने बैंकों और UPI ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe) को Digital Intelligence Platform (DIP) पर मौजूद Mobile Number Revocation List (MNRL) का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

NPCI ने क्यों दिया नया आदेश

अगर बैंक या UPI ऐप्स ने पुराने यूजर का डेटा नहीं हटाया, तो जब नया व्यक्ति उस नंबर से रजिस्टर करेगा, तो उसे पिछले मालिक का अकाउंट एक्सेस मिलने की आशंका रहेगी। इससे फ्रॉड जैसी समस्या हो सकती है। इसी को रोकने के लिए NPCI ने बैंकों और पेमेंट ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने सिस्टम से पुराने और री-साइकिल किए गए नंबर हटा दें।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें