UPI Rule Update: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस अपडेट करें और बंद या री-साइकिल किए गए मोबाइल नंबर हटा दें। NPCI के मुताबिक, ऐसा करने से गलतियों और धोखाधड़ी के जोखिम को रोका जा सकता है। री-साइकिल किए गए मोबाइल नंबर का मतलब है कि किसी पुराने यूजर के बंद नंबर को नए यूजर को असाइन कर देना।
